सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने और बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जोड़ने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यह कहते हुए कोई अंतिरम आदेश नहीं दिया कि आधार से संबंधित सारे मामलों पर संविधान पीठ नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई शुरू करेगी। केंद्र पहले ही समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा चुका है।
