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हरियाणा पुलिस ने अर्जी खारिज करने की मांग की, बेगुनाह थी तो फरार क्यों हुई हनीप्रीत ?

2019-03-01 0 Dailymotion

राम रहीम के जेल जाने के बाद से फरार चल रही उसकी राजदार हनीप्रीत की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत से कहा कि वो तय समय सीमा के अंदर सरेंडर करे. अर्जी पर थोड़ी देर में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि 12 घंटे की मोहलत दे सकते हैं ताकि हनीप्रीत जांच में सहयोग कर सके.अदालत ने ये भी कहा कि जांच में सहयोग करना ही होगा. हरियाणा पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होनी चाहिए. उसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी देनी चाहिए थी.<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at: https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at: https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our You Tube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia

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