तीन तलाक सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं पर तीन तलाक का कहर जारी है । तीन तलाक देकर पत्नी को घर से बाहर निकालने वालों के खिलाफ आज का तारीख में देश में कोई कानून नहीं है । ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा का केस ही दर्ज कराया जा सकता है । तीन तलाक को सरकार कानून बनाकर गैर जमानती अपराध घोषित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को तीन तलाक बिल पर आपत्ति है । उसी के चलते आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश नहीं हो पाया । आखिर विपक्ष को तीन तलाक बिल से दिक्कत क्या है ।<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia