सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और खड़ा होने को अनिवार्य करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. जिसमें कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को दिए सिनेमाघर में राष्ट्रगान बजाने के अपने आदेश में बदलाव कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आदेश में बदलाव करके "Shall'' की जगह "may'' कर दिया जाए. जिसके मुताबिक सिनेमा मालिक अगर चाहें तो सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजा सकते हैं. इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य ना बनाया जाए. जिसपर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia