कठुआ गैंगरेप सहित देश में नाबालिगों और मासूमों से रेप की बढ़ती घटनाओं के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 साल या उससे कम की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाकर पॉक्सो एक्ट में बदलाव करेगी। इस मसले पर कैबिनेट में करीब ढाई घंटे तक चर्चा हुई। पॉक्सो कानून के मुताबिक इस जघन्य अपराध के लिए अभी अधिकतम सजा उम्रकैद है। वहीं, न्यूनतम सजा 7 साल की जेल है। लेकिन यूपी के उन्नाव और जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बच्चियों से रेप के बाद इस अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। पूरे देश में गुस्से का माहौल था। <br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia