दिल्ली के बॉस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है. कहा कि दिल्ली का कोई बॉस नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा कि एलजी कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते. एलजी और दिल्ली सरकार मिलकर काम करने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद का कानून सर्वोच्च. हर मामले में राज्य सरकार को एलजी की राय जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में अराजकता की जगह नहीं हैं. सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित ना हो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह है. सभी को संविधान की भावना के तहत काम करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. संसद का बनाया कानून सबसे ऊपर है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ये कहा दिया गया था कि LG दिल्ली सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं. <br /><br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia