महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत दर्ज ना कराने वालों को भी सजा दी जाए । मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए । महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है । संशोधन के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण का वीडियो देखना या शेयर करना भी पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा.<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia