दिल्ली हाईकोर्ट आईटीओ के प्रेस एरिया में परिसर खाली करने संबंधी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करेगी. पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिये 15 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी लेकिन मामले के वकीलों के मौके पर मौजूद न होने की वजह से इसमें बदलाव किया गया. हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका 21 दिसंबर, 2018 खारिज कर दी थी. सिंगल बेंच ने एजेएल को दो सप्ताह में आईटीओ परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था. इसके बाद परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.<br /><br /><br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia