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Muzaffarpur shelter home case- नागेश्वर राव को SC ने दी अनोखी सजा, CBI chief guilty of contempt

2019-03-01 0 Dailymotion

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को आज कोर्ट की अवमानना का दोषी माना, सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट रुम में बैठने की सजा सुनाई. कोर्ट ने नागेश्वर राव के माफीनामे को अस्वीकार कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ा है. जब राव अंतरिम निदेशक बने थे तब उन्होंने शेल्टर होम की जांच से जुड़े अफसर को हटा दिया था जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए आज पेश होने को कहा था.<br /><br />For More Information visit us: http://www.inkhabar.com/<br />Connect with us on Social platform at https://www.facebook.com/Inkhabar<br />Connect with us on Social platform at<br />https://twitter.com/Inkhabar<br />Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/itvnewsindia

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