रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 'सूचना का अधिकार' (RTI) कानून के तहत बैंक से कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए.