गृह मंत्रालय से लॉकडाउन 2 के लिए दिशा निर्देश जारी<br />सभी तरह की निर्माण गतिविधियों को छूट<br />भवन, सड़क निर्माण और सिंचाई योजनाएं शुरू होंगी<br />कृषि उपकरणों की दुकानें खुलेंगी<br />ग्रामीण इलाकों में चलने वाले उद्योग खुलेंगे<br />सेज,निर्यात यूनिट्स चालू करने की छूट<br />ये सभी अतिरिक्त छूट 20 अप्रेल से लागू होंगी<br />सभी शिक्षण संस्थाएं बंद ही रहेंगी<br />विमान, रेल व बस सेवाएं बंद ही रहेंगी<br />आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत<br />घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी रोक<br />कृषि से जुड़े कामों को रहेगी इजाजत<br />20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर अनुमति<br />सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना<br />छूट वाले संस्थानों को कर्मियों को लाने के वाहनों लगाने होंगे<br />क्षमता से 30-40 प्रतिशत लोगों को बिठा सकेंगे वाहन में<br />सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य<br />हॉटस्पाट वाले इलाकों में नहीं मिलेगी कोई छूट<br />