उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में नहीं बल्कि गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत को भी निरस्त करने के आदेश दिए।<br /><br />इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2 मई तक इस मामले की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है।