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लॉकडाउन 5 में सरकारी और निजी कार्यालय खुलने पर कौनसी आफत गले पड़ती दिख रही है ?, देखिए कार्टूनिस्ट लोकेन्द्र की नजर से

2020-05-31 536 Dailymotion

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर रविवार<br />को अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के<br />मुताबिक कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ जरूरी वस्तुओं और<br />सेवाओं की आपूर्ति होगी। इस जोनों के अंदर या उनसे बाहर आबादी के आवागमन<br />को रोकने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा। जिला प्राधिकारी<br />इसके लिए आदेश जारी करेंगे। गाइडलाइन में जिला प्राधिकारी को अधिकृत किया<br />गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित करके यहां पर<br />जरूरी प्रतिबंध लगा सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता<br />के साथ खुल सकेंगे। सिटी बसों का संचालन अभी नहीं होगा। सिर्फ स्वीकृत<br />मार्गों पर ही बसें चल सकेंगी।<br /><br />गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुमत गति<br />विधियों और व्यक्तियों को छोड़कर गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों<br />का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई<br />यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक,<br />कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग<br />को बढ़ावा दिया जाएगा।

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