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क्लेम के लिए गवाह की नहीं होगी जरूरत

2020-10-06 17 Dailymotion

<br />अब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिल जाएगा क्लेम<br />डाक विभाग ने ही स्मॉल सेविंग्स पर राहत<br />गवाहों की डाकघर में मौजूदगी यानी फिलिकल प्रजेंस जरूरी नहीं<br /><br />लॉकडाउन लगने के बाद से ही डाक विभाग आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लगातार नई नई कवायद कर रहा है। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी विभाग प्रयास कर रहा है कि उपभोक्ताओं डाक विभाग से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए डाकघरों तक नहीं आना पड़े। अपनी इस प्रयास के तहत अब डाक विभाग ने डाकघर में छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीपीएफ , एनएससी, केवीपी सहित पोस्ट ऑफिस की सभी स्माल सेविंग्स स्कीम के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की डाकघर में मौजूदगी यानी फिलिकल प्रजेंस जरूरी नहीं होगी है। यह काम अब कुछ डॉक्यूमेंट दिखा कर ही करवाया जा सकेगा।

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