मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी मृतक के परिजनों के लिए बेहद जरूरी होता है। डेथ सर्टिफिकेट के बिना मृतक के आश्रितों को सम्बंधित हितलाभ नहीं मिल सकते। चाहे वह इन्श्योरेंस का क्लेम हो, आश्रित कोटे से नौकरी हो या फिर सम्पत्ति विवाद आदि। मृतक आश्रित को मृतक की डेथ के बाद मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जिस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, वह मृत्यु प्रमाण पत्र। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि मृत्यु प्रमाण कैसे बनवाएं। इसे लेकर पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने बात की सुलतानपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्यामेन्द्र मोहन चौधरी से।<br />#Deathcertificate #Mrityupramanpatra #Deathcertificateonline<br /><br />अधिशासी अधिकारी श्यामेन्द्र मोहन चौधरी बताते हैं कि सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति का डेथ सार्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसकी डेथ नेचुरल (स्वाभाविक मृत्यु) है या दुर्घटनावश अकाल मृत्यु हुई है। अगर इलाज के दौरान मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर आपको जमा करना होगा। लेकिन, अगर चिकित्सालय में व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है तो आवेदक को मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/ सभासद/ सांसद /एमबीबीएस डॉक्टर में से किसी एक से हस्ताक्षर, मोहर सहित प्रमाण पत्र लेना होगा।<br /><br />जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स<br />नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्यामेन्द्र मोहन चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल या सांसद आदि से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इसके साथ मृतक का वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड और मृत व्यक्ति की मृत्यु का दिनांक, स्थान और समय से सम्बंधित शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करना होता है।<br />#Nagarnigam #Lucknow #Sultanpur<br /><br />15 दिनों में मिल जाता है मुत्यु प्रमाण पत्र<br />श्यामेन्द्र मोहन चौधरी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फार्म को ऊपर बताये गये जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में जमा करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह फॉर्म को एएनएम/आशा बहू के पास जमा करना होता है। फार्म जमा करने के 15 दिन बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है। मृत्यु प्रमाणपत्र बन जाने के बाद, इसे जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज किया जाता है। इसकी नकल मृतक के परिजनों को मिलती है।<br /><br />ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं<br />मौते के 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मृत्यु के 21 दिनों की अवधि के बाद आप ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकेंगे, इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन ही बनवाना होगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां एक अकाउंट बनाकर डेथ फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। खुद नहीं भर पा रहे हैं तो आप जन सेवा केंद्र से या अपने राज्य की वेबसाइट से भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।