Surprise Me!

निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए कलेक्टर ने एजेंट की संपत्ति कुर्क की

2021-03-17 7 Dailymotion

<p> शाजापुर। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी दिनेश जैन ने निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के एजेंट संजय सोनी पिता गोरधनलाल सोनी निवासी सोमवारिया की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये हैं। जानकारी अनुसार आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरूद्ध स्थानीय व्यक्तियों द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने की शिकायत की थी। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत कलेक्टर श्री जैन ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कंपनी के एजेंट संजय सोनी पिता गोरधनलाल सोनी निवासी सोमवारिया एमएलबी स्कूल के पास शाजापुर की अचल संपत्ति वार्ड क्रमांक 01 पुराना एवं नया 04 गायत्री नगर, शाजापुर में स्थित भूखण्ड 15X45 कुल 675 वर्गफिट जिसकी कीमत 7 लाख 52 हजार 760 रूपये है को कुर्क करने के आदेश दिये हैं। एजेंट संजय सोनी को इस अचल संपत्ति को विक्रय, दान अथवा अंतरित करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित कर दिया गया है।</p>

Buy Now on CodeCanyon