Delhi High Court ने Insurance Companies को Corona Patients को लेकर कड़े आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियों को एक घंटे के अंदर मरीजों का बिल पास करना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।<br />#DelhiHighCourt #CoronaPandemic <br />#IndiaCovidCrisis<br />
