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क्या Mediators निकाल पाएंगे Shaheen Bagh में कोई रास्ता?

2021-06-03 0 Dailymotion

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग़ में हो रहे प्रदर्शन के सिलसिले में अपने फ़ैसले में कहा था कि लोकंतत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है. हालांकि इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों के आने जाने में असुविधा को देखते हुए प्रदर्शन स्थल को दूसरी जगह शिफ़्ट किया जाना चाहिए. अदालत ने इस मद्देनज़र तीन मध्यस्थ भी नियुक्त किए हैं जिन्हें शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारियों को धरने की जगह बदलने के लिए मनाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

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