31 अगस्त को असम में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई. इस लिस्ट<br />में 19,06,657 लोगों को जगह नहीं मिली. जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में<br />नहीं हैं वे अगले 120 दिनों में विदेशी ट्रिब्यूनल में अर्ज़ी दे सकते हैं. विदेशी ट्रिब्यूनल<br />से असंतुष्ट लोग अंतिम विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. क़ानूनन ऐसे<br />लोगों को हिरासत में लेकर करके निर्वासित करने प्रावधान है. लेकिन भारत सरकार ने<br />लोगों को बाहर करने की कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की है. कोई भी<br />देश (बांग्लादेश, पाकिस्तान) इन लोगों को अपने यहां जगह नहीं देगा. तो फिर<br />इनका होगा क्या?<br /><br /><br />To watch this and many more videos, click on http://www.newslaundry.com/