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हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट

2022-03-15 6 Dailymotion

हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।<br />हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया।<br />इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी है।<br />याचिका में छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी।<br />कोर्ट ने साफ कहा- हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।<br />हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा- छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। <br />छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। <br />याचिका में कहा गया कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हिजाब उनकी आस्था का हिस्सा है।<br />हिजाब विवाद पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था।<br />हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।<br />कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए।

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