हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें -<br />https://linktr.ee/hwnewshindi<br /><br />भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह की याचिका पर जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा- याचिकाकर्ता PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पहले जाकर ताजमहल पर रिसर्च करो और फिर आओ। कोर्ट ने कहा कि रिसर्च करने में कोई रोके, तो मुझे बताना।<br /> ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच सुनवाई कर रही है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया है? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं? जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए. हाई कोर्ट ने साफ किया कि हम इस याचिका की सुनवाई टालेंगे नहीं, आपने ताजमहल के 22 कमरों की जानकारी किससे मांगी?<br />