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Karnataka High Court: अनुकंपा नियुक्ति के मामले में गोद ली संतान को बराबर का हक

2022-11-22 128 Dailymotion

<br />#karnatakahighcourt #adoptedchildrights #biologicalschildrights<br />कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दत्तक व जैविक संतान में कोई फर्क नहीं है। गोद लिए बच्चे को भी जैविक बच्चे की तरह ही अधिकार है। उनके अभिभावकों के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को लेकर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।<br /><br />

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