कानपुर देहात/प्रयागराज, यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया तो इससे यूपी सरकार को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि, संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सुविधा एक किमी के दायरे में ही दी जाए। स्कूलों के विलय को लेकर कानपुर देहात के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल का मर्जर हो।<br /><br /><br />#UPSchoolMerger #SchoolPairingUP #RightToEducation #Article21A #RTEAct #NEP2020 #RuralEducation #TransportForAll #TeacherConcerns #EducationEquity<br />