PAN Card Deadline: 31 दिसंबर के बाद रद्दी हो जाएगा आपका पैन कार्ड? अगर आपने समय रहते ये जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर आप भी पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को लेकर एक नई डेडलाइन जारी की है। 31 दिसंबर की तारीख करीब आ रही है और अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया या जरूरी अपडेट्स पूरे नहीं किए, तो आपका कार्ड 'Inoperative' या 'रद्दी' घोषित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरकार के नए नियम क्या कहते हैं और आपको 31 दिसंबर से पहले कौन-कौन से काम निपटा लेने चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाता है, तो आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन कर सकेंगे। इसके साथ ही, आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। <br />About the Story: <br />The Income Tax Department has issued a critical alert for PAN card holders. Failure to comply with the latest guidelines by December 31st could result in your PAN card becoming inoperative. This video explains the step-by-step process to ensure your card remains valid and highlights the consequences of missing the deadline. <br /> <br />#PANCard #IncomeTax #PANUpdate #OneindiaHindi #FinancialAlert #BreakingNews<br /><br />~HT.318~ED.276~
