<p>दिल्ली समेत देश के कई भागों में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो कोर्ट भारी मुआवजा तय कर सकता है और उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. सुप्रीमकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया और इस लापरवाही के लिए वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है. कोर्ट ने डॉग लवर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए.</p>
