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UCC पर फिर बोला सुप्रीमकोर्ट, कहा, UCC के लिए समय आ गया है

2026-03-10 8 Dailymotion

<p>सुप्रीमकोर्ट ने एक फिर UCC को जरूरी बता दिया और कहा कि समान नागरिकता संहिता यानी UCC को लागू करने का वक्त आ गया है. सुप्रीमकोर्ट ने शरीयत विरासत कानून को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताने वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि UCC ही ऐसी समस्या का समाधान है.</p><p>सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शरिया कानून महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा ही हक देता है. शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि इससे कानून में शून्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी. वहीं, कोर्ट ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका असरदार जवाब है.</p><p>कोर्ट में प्रशांत भूषण ने दलील दी कि शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीन तलाक की प्रैक्टिस भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हो, फिर भी यह मनमानी है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और इसलिए, आर्टिकल 14 के आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बुनियादी सिद्धांतों में से एक को लाने के लिए विधानमंडल की समझदारी को मानना ​​बेहतर होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट पहले ही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की सिफारिश कर चुका है.  </p>

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