"जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता, किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है।" सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं...बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है।<br /><br />#SupremeCourt, #SC-STAct, #religiousconversion, #ScheduledCastestatus, #Hinduism, #Sikhism, #Buddhism, #Christianity, #AndhraPradeshHighCourt, #India
