<p>सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहमदाबाद विमान क्रैश की जांच रिपोर्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा की आपका डीप एजेंडा क्या है. हमें मकसद समझ नहीं आ रहा. जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले याचिका फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फाइल कर रहे हैं. CJI सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ता की इस बात को मानने से मना कर दिया कि अधिकारियों को उसकी अर्जी को मानने का निर्देश दिया जाए. बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया था. जिसमें मांग की गई थी कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्रैश की वजह बने पूरे घटनाक्रम की जानकारी को शामिल किया जाए. पिछले साल 12 जून को, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी. जिससे उसमें सवार 242 लोगों में से 241 और अन्य 19 लोगों की मौत हो गई थी.</p>
