<p>असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइंया पासपोर्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की 20 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान करने की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए असम की अदालत में याचिका दायर करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम की एक अदालत को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र विचार करने का निर्देश दिया. 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के सीएम की पत्नी, रिनिकी भुइंया सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति हैं, जिन्हें उस राज्य में 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए सरमा के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया.</p>
