<p>कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है. कोर्ट ने अपने पहले दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि बिना आरोपी को नोटिस दिए ऐसा आदेश देना 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत के खिलाफ है. अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है. यह मामला उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है. इससे पहले MP/MLA कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका था, जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी. अब आगे की कार्रवाई राहुल गांधी का पक्ष सुनने के बाद तय होगी.</p>
