Surprise Me!

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय- भारत निर्वाचन आयोग को मतपत्रों के चयन में पूर्ण छूट

2026-05-02 1 Dailymotion

<p>भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि EC को कर्मचारियों के चयन का पूरा अधिकार है और उसके 13 अप्रैल के सर्कुलर में कोई खामी नहीं है. टीएमसी ने आरोप लगाया था कि केवल केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों का मिश्रण रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका था.</p>

Buy Now on CodeCanyon