<p>धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का ने धार भोजशाला पर को मंदिर माना है. कोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र था. कोर्ट ने ASI को सर्वे के आदेश दिए.. जिसकी रिपोर्ट पर उसने ये फैसला सुनाया और कहा कि भोजशाला में ASI का संरक्षण जारी करेगा. हाईकोर्ट ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन के बाद ये फैसला सुनाया. हिंदू पक्ष ने इसे हिंदू समाज की बड़ी जीत बताया है. </p><p>कोर्ट के फैसले के बाद अब भोजशाला के अंदर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी. वहीं, भोजशाला के अंदर अब रोजाना पूजा होगी. वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकता है. वहीं, मुस्लिम पक्ष के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. </p>
