बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमिटी बनाने, एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने, CBI जांच कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई थी। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद गोली चलाई गई।
