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सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया

2026-07-23 2 Dailymotion

<p>सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि इस समय उसकी रिहाई से ट्रायल में बाधा आ सकती है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया. सोनम की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद ने की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेघालय सरकार का पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की तामील में कथित कमियों के आधार पर उसे राहत देने में गलती की. पीठ ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार न देना, जांच के उद्देश्य से दोबारा गिरफ्तार करने में रुकावट नहीं बनेगा. जस्टिस सुंदरेश ने आदेश सुनाते हुए कहा, "तथ्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी (सोनम रघुवंशी) जमानत की हकदार नहीं है. न सिर्फ गुणों के आधार पर, बल्कि दोनों कोर्ट द्वारा चर्चा किए गए आधारों पर भी… ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी को गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे. गिरफ्तारी के आधार न देने और सही कारण बताने में अंतर है…". सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें मेघालय हाई कोर्ट के सोनम की रिहाई को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी.</p>

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