<p>सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन ताजा नियमों पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है. यूजीसी के नए नियमों को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई व्यवस्था समाज को बांटने में सक्षम है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. इस तरह की स्थिति का समाज में शरारती तत्व फायदा उठा सकते हैं.</p><p>यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भेदभाव की शिकायतों के निपटारे और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे. और इसके लिए 13 जनवरी को नए रेगुलेशन की अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई गई. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट हैं. यानी इस समय 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे. </p><p>सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि हमने जाति-रहित समाज बनाने के मामले में पिछले 75 साल में जो कुछ भी हासिल किया है. क्या हम पीछे जा रहे हैं? क्या होगा? हमें जाति-रहित समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए.</p>
